
कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट
कटनी – महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के अनुकम में अक्षय तृतीया के अवसर पर विवाह मुहुत में होने वाले विवाहों एवं सामूहिक विवाहों में बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। इस अवसर पर विशेष रूप से बाल विवाह पर निगरानी रखते हुये बाल विवाह रोकथाम किये जाने के निर्देश दिये गये है।
एसडीएम कटनी श्री प्रदीप कुमार मिश्रा द्वारा सोमवार को जारी निर्देश के अनुसार बुधवार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले विवाहों एवं सामूहिक विवाहों में बाल विवाह होने पर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही बाल विवाह में शामिल बाराती, पंडित, हलवाई व टेंट वाले भी दोषी होंगें व उनके विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।